
वकफ टुडे : दिल्ली
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि राजस्व अभिलेखों में भूमि को “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को संरक्षित किया जाना आवश्यक है, भले ही उसका उपयोग मुस्लिम समुदाय द्वारा लंबे समय से न किया जा रहा हो। न्यायालय ने एक ग्राम पंचायत द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वक्फ न्यायाधिकरण के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत न्यायाधिकरण ने एक भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया था और ग्राम पंचायत को उसके कब्जे में बाधा डालने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा ने कहा, “…राजस्व अभिलेखों में भूमि को तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद घोषित करने वाली किसी भी प्रविष्टि को निर्णायक माना जाता है, और, संबंधित स्थल पर भी इसे संरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, भले ही मुस्लिम समुदाय द्वारा लंबे समय से इसका उपयोग न करने के साक्ष्य हों।” न्यायालय ने कहा कि विवादित भूमि महाराजा कपूरथला द्वारा दान की गई थी तथा 1922 में 14 कटक पर सूबे शाह के बेटों निक्के शा, स्लामत शा को “तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद” घोषित की गई थी।
विभाजन के बाद शा बंधु पाकिस्तान चले गए तथा तत्पश्चात, भूमि का नाम ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज कर दिया गया।
हालांकि, विभाजन के बाद वर्ष 1966 में पुनः सर्वेक्षण किया गया तथा उपयुक्त मिस्ल हकीकत तैयार की गई, जिसमें स्वामित्व कॉलम में राज्य को स्वामी घोषित किया गया, जबकि संबंधित वर्गीकरण कॉलम में संपत्ति को ग्राम पंचायत की मस्जिद, कब्रिस्तान और तकिया के रूप में वर्णित किया गया।
राजस्व प्रविष्टि पर विचार करते हुए, विवादित संपत्ति को “गैर मुमकिन मस्जिद, तकिया तथा कब्रिस्तान” के रूप में, वक्फ न्यायाधिकरण ने भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित किया।
पीठ ने सैयद मोहम्मद साली लब्बाई (मृत) द्वारा एल.आर. तथा अन्य बनाम मोहम्मद पर भरोसा किया। हनीफा (मृत) द्वारा एल.आर. तथा अन्य, 1968 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि, “जब एक बार कब्रिस्तान को सार्वजनिक कब्रिस्तान मान लिया जाता है, तो यह जनता में निहित हो जाता है तथा वक्फ बन जाता है, तथा इसे गैर-उपयोगकर्ता द्वारा विनिहित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, चाहे इसका उपयोग हो या न हो।” न्यायालय ने ग्राम पंचायत के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि वक्फ न्यायाधिकरण घोषणा वाद पर निर्णय लेने तथा विवादित आदेश पारित करने का हकदार नहीं है। पीठ ने कहा, “… प्रासंगिक राजस्व अभिलेखों में मौजूद शमीलात देह (गांव के लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम भूमि) की प्रविष्टि का न तो कानूनी रूप से कोई महत्व है और न ही इससे सत्य की निर्णायकता पर कोई असर पड़ता है, जैसा कि तकिया, कब्रिस्तान और मस्जिद की प्रविष्टि से पता चलता है, न ही लिस पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र पंजाब अधिनियम में परिकल्पित वैधानिक अधिकारियों के पास है, बल्कि लिस पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से पंजाब वक्फ न्यायाधिकरण के पास है।” पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने कहा कि, संबंधित राजस्व प्रविष्टि के वर्गीकरण कॉलम में प्रविष्टि (भूमि को कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में संदर्भित करना), विवादित भूमि को शामलात देह ((गांव के लाभ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आम भूमि) के रूप में वर्णित करने वाली राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि पर वरीयता प्राप्त करती है।
उपर्युक्त के आलोक में, न्यायालय ने माना कि भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने और ग्राम पंचायत को रोकने के लिए निषेधाज्ञा पारित करने का वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय वैध है और कानून के दायरे में है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सतिंदर खन्ना।
प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री जी.एन. मलिक।
शीर्षक: ग्राम पंचायत बुधो पुंधर बनाम पंजाब वक्फ बोर्ड और अन्य