जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी

वक्फ टुडे: दिल्ली,
वक्फ पैनल ने एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी, विपक्ष द्वारा 44 को खारिज किया
वक्फ पैनल ने एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी, विपक्ष द्वारा 44 को खारिज किया
वक्फ पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा कि सोमवार को पारित संशोधनों से एक बेहतर विधेयक बनेगा, जो गरीबों और पसमांदा लोगों को लाभ पहुंचाने के सरकार के उद्देश्य को पूरा करेगा।
वक्फ पैनल की बैठक
प्रस्तावित विधेयक में राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव था।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच कर रही संसद की संयुक्त समिति ने सोमवार को 14 संशोधनों को मंजूरी दी और 44 अन्य को खारिज कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि स्वीकृत 14 संशोधन सत्तारूढ़ भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सहयोगियों के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जबकि खारिज किए गए 44 संशोधन विपक्ष की ओर से थे।
सोमवार को बैठक के बाद बोलते हुए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सोमवार को पारित संशोधनों से बेहतर विधेयक बनेगा और गरीब तथा पसमांदा मुसलमानों को लाभ पहुंचाने का सरकार का उद्देश्य पूरा होगा।
“एक-एक खंड पर विचार-विमर्श के लिए बैठक हुई। विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों – उनमें से प्रत्येक 44 को मैंने उनके नाम के साथ पढ़ा। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। फिर वे पेश किए गए। इससे अधिक लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता था। यदि संशोधन पेश किए गए और उनके खिलाफ 16 सदस्यों ने मतदान किया और उनके पक्ष में केवल 10 ने, तो क्या 10 सदस्यों वाले संशोधनों को स्वीकार किया जा सकता है? चाहे संसद हो या जेपीसी, यह स्वाभाविक है,” पाल ने कहा।
“कई चीजें थीं जिन पर वे सहमत थे और उन्होंने अपनी राय दी थी। आज एक संशोधन पारित किया गया – पहले कलेक्टर को प्राधिकरण बनाया गया था, लेकिन अब प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा – चाहे वह आयुक्त हो या सचिव,” पाल ने कहा।
वक्फ पैनल में संसद के दोनों सदनों से 31 सदस्य हैं: एनडीए से 16, जिसमें भाजपा से 12 शामिल हैं; विपक्षी दलों से 13, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से एक और एक नामित सदस्य। 8 अगस्त, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए प्रस्तावित विधेयक की धारा 3सी(2) में सरकार को यह तय करने का अधिकार देने की मांग की गई है कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया था, “यदि कोई सवाल उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा।
” इस प्रावधान का अनिवार्य रूप से मतलब है कि विवाद की स्थिति में कलेक्टर – वक्फ न्यायाधिकरण – यह निर्धारण करेगा। पाल ने कहा: “(एक और संशोधन) (वक्फ) बोर्ड की संरचना के बारे में था। पहले इसमें दो सदस्य थे। सरकार की ओर से, यह प्रस्तावित किया गया था कि दो के बजाय एक इस्लामी विद्वान सहित तीन सदस्य होने चाहिए।
उन्होंने (विपक्ष ने) इसका भी विरोध किया। पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टि छह महीने से बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रस्तावित विधेयक में राज्यों में वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव का प्रस्ताव था। इसमें एक गैर-मुस्लिम सीईओ को भी अनुमति देने और राज्य सरकार को राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य रखने की शक्ति देने का प्रस्ताव था।