हाटा में 25 साल पुरानी मदनी मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर!
प्रशासन को मस्जिद के दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए था, लेकिन जल्दबाजी में उठाया गया कदम – एडवोकेट खान शफीउल्लाह

वक्फ टुडे न्यूज़
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हाटा नगरपालिका क्षेत्र में स्थित 25 वर्ष पुरानी मदनी मस्जिद को प्रशासन ने 54 दिनों की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद अवैध निर्माण घोषित कर ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अंजाम दिया गया।
प्रशासन का कहना है कि मस्जिद कमेटी को तीन बार नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने को कहा गया, लेकिन समय पर वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण इसे अवैध निर्माण मानकर कार्रवाई की गई। हालाँकि, पूर्व उपजिलाधिकारी हाटा द्वारा कराई गई पैमाइश में पहले कोई अवैध निर्माण सामने नहीं आया था।
मदनी मस्जिद का निर्माण वर्ष 1999 में शुरू हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय केवल दो मंजिलों के लिए नक्शा पास किया गया था, लेकिन बाद में तीन मंजिला इमारत का निर्माण कर दिया गया। हिंदूवादी नेता रामबचन सिंह ने मस्जिद को लेकर कई बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद तेज हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अब्दुल कादिर अब्बासी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए 09 फरवरी 2025 को कुशीनगर के जिलाधिकारी को लीगल नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए था।
प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल
09 फरवरी को, भारी सुरक्षा बल के बीच पांच बुलडोजरों ने मदनी मस्जिद को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
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इस पर एडवोकेट खान शफीउल्लाह ने प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा,
मस्जिद के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए थी। आज रविवार को यह कार्रवाई क्यों की गई? प्रशासन ने जल्दबाजी में कदम उठाया है।”
यह घटना अब चर्चा का विषय बन चुकी है, और इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं ने जनमानस से शांति बनाए रखने की अपील की है।