मस्जिद कोतवाली, हट्टी मदारी मऊ पर हाई कोर्ट का पी डब्लू डी को सख्त हिदायत, नोटिस के जरिए नहीं करा सकते खाली

वक्फ टुडे : मुफ्ती अब्दुल गफ्फार
लखनऊ : मस्जिद कोतवाली के मामले में पी डब्लू डी के जानिब से 10 दिन के नोटिस पर डिमोलिशन करने की सख्त आदेश के साथ 4.30 मीटर रोड साइड से अंदर तक खाली करना था।
इस मामले को लेकर जिला अदालत और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई ।
यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सुनवाई किया और मामले को निपटारा करते हुए किसी तरह एक्शन मस्जिद पर विजाग नहीं ले सकता जब तक सिटी मजिस्ट्रेट से वादा का निपटा रा न हो जाए।
गौर तलब है कि पी डब्लू डी के नोटिस का जवाब मुतववली के तरफ से मुख्य अभियंता लखनऊ और जिलाअधिकारी को भी दिया गया कि यह मस्जिद 100 साल से ज्यादा पुरानी होने के साथ साथ वक्फ बोर्ड में इंद्राज है और मस्जिद का कोई हिस्सा सड़क पे गैरकानूनी भी नहीं है।
कायदे कानून के तहत वक्फ वेलफेयर फोरम के रहनुमाई में मस्जिद कमेटी के मुतवली जनाब अबुल लैस कानूनी पैरवी कर रहे हैं।
अदालत के इस फैसले से मस्जिद पर कोई खतरा नहीं है और मस्जिद के हिफाजत के लिए कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।






