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मस्जिद , 60 साल बाद इलीगल एवं खलिहान के भूमि पर अवैध निर्मित, हटाने के आदेश: उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच

क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 , मस्जिद पर लागू नहीं:  वक्फ वेलफेयर फोरम

मस्जिद , 60 साल बाद इलीगल एवं खलिहान के भूम पर अवैध निर्मित है: उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच

क्या लिमिटेशन एक्ट 1963 , मस्जिद पर लागू नहीं:  वक्फ वेलफेयर फोरम

(रिट नंबर 704/ 2026 , जस्टिस आलोक माथुर)

वक्फ टुडे : मुफ्ती गफ्फार

लखनऊ : वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 और लिमिटेशन एक्ट 1967 के दायरे में सार्वजनिक भूमि   को परिभाषित करता है  “यदि सरकारी भूमि पर निरंतर 30 वर्षों से अधिक समय से इस्तेमाल करता है तो प्रतिकूल कब्जा मन जाएगा। जबकि प्राइवेट जमीन पर 12 वर्षों तक समय सीमा है।
जबकि यह मस्जिद 60 वर्षों से ज्यादा समय से इस्तेमाल में है ।

गौर तलब है कि अस्ति गांव कुछ हिंदू संगठन के लोगों ने तहसीलदार को शिकायत दिनांक 11.12.2024 को दर्ज कराया और तहसीलदार ने दिनांक 28.2.25 को आदेश पारित करते हुए खलिहांन  की जमीन खाली करने और रु 36000 की पेनल्टी भी तय किया । तत्पश्चात एडिशन जिलाधिकारी के कोर्ट ने दिनांक 31.10.25 को मुतवली की अपील को खारिज कर दिया।

मुतवल्ली ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच में अपील किया परंतु दिनांक 25. 3.2026 को जस्टिस आलोक माथुर की कोर्ट ने तहसीलदार के फैसले को बरकरार रखा।

मुतवली के वकीलों ( अब्दुल हकीम, एशियाड अली, मो.दानिश , मो. काशिफ़ , मो मंसूर और मो शमीम खान ) ने न्यायालय में मैट्रियल और रिकॉर्ड्स नहीं पेश कर सके ।

सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट , शाहिद अनवर एवं लीगल सलाहकार वक्फ वेलफेयर फोरम ने मेरिट के आधार पे न्यायालय ने फ़ैसला सुनाया है जबकि मस्जिद कदीम है और खलिहान के जमीन पर दोनों पक्षों के 60 से जायदा लोग रहते है।
फोरम की लीगल टीम आदेश की समीक्षा कर रही और मुतवली को हर मुमकिन सहयोग दी जाएगी।

परिसीमन अधिनियम, 1963 (Limitation Act, 1963) के तहत सरकारी जमीन पर प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) के मुख्य नियम इस प्रकार हैं:

* समय सीमा: सरकारी जमीन के मामले में प्रतिकूल कब्जे की अवधि 30 वर्ष है (अनुच्छेद 112)। निजी जमीन के लिए यह केवल 12 वर्ष होती है।
* निरंतर कब्जा: कब्जा लगातार 30 वर्षों तक बिना किसी रुकावट के होना चाहिए।
* प्रकृति: कब्जा स्पष्ट, सार्वजनिक और सरकार की जानकारी में होना चाहिए (Hostile possession)। यह सरकार की अनुमति से नहीं होना चाहिए।
* धारा 27: यदि सरकार 30 वर्षों के भीतर बेदखली की कार्रवाई नहीं करती है, तो उस जमीन पर उसका कानूनी अधिकार समाप्त हो जाता है और कब्जा करने वाले को मालिकाना हक मिल सकता है।

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