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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद पोर्टल को निलंबित करने या अधिसूचना वापस लेने की गुहार लगाई 

नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर केंद्र सरकार (प्रतिवादी संख्या 1) को उम्मीद पोर्टल को निलंबित करने या वर्तमान रिट याचिका की सुनवाई के दौरान जारी अधिसूचना को वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 किसी भी राज्य वक्फ बोर्ड या किसी अन्य वैधानिक निकाय द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। याचिका में आगे कहा गया है कि “कोई भी आवश्यक राहत या निर्देश जो उचित हो, जारी किया जा सकता है”। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि बोर्ड ने पहले भी बार-बार मांग की थी कि केंद्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान उम्मीद पोर्टल पर बंदोबस्ती संपत्तियों को पंजीकृत करने के लिए राज्य वक्फ बोर्डों या अन्य वैधानिक निकायों के माध्यम से ट्रस्टियों पर दबाव न डाले बोर्ड ने अपने बयान में कहा था कि संसद द्वारा पारित वक्फ अधिनियम पर इस समय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, सभी मुसलमानों और मुस्लिम संगठनों ने इसे खारिज कर दिया है। विपक्षी दलों, मानवाधिकार संगठनों, नागरिक समाज आंदोलनों और सिख व ईसाई समुदायों के साथ-साथ अन्य सभी अल्पसंख्यकों ने भी इसे अस्वीकार्य करार दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से, केंद्र सरकार ने 6 जून से न केवल उम्मीद पोर्टल लागू कर दिया है, बल्कि इसमें बंदोबस्ती संपत्तियों का पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया है, अन्यथा बंदोबस्ती संपत्तियां अपना अस्तित्व खो देंगी। बोर्ड के अनुसार, केंद्र सरकार की यह पूरी कार्रवाई एक गैरकानूनी कृत्य है और स्पष्ट रूप से न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती है।

बोर्ड ने वक्फ अधिनियम 2025 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी और न्यायालय से इस अधिनियम को असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 25 और 29 के साथ असंगत घोषित करने का अनुरोध किया था। न्यायालय ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो कभी भी आ सकता है। बोर्ड ने अपनी याचिका में आगे कहा कि विवादित कानून पर आधारित ‘उम्मीद पोर्टल’ को माननीय न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं के लंबित रहने तक निलंबित किया जाना चाहिए। पोर्टल पर विभिन्न विवरण और अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनिवार्यता है, जिससे रिट याचिकाओं में मांगी गई अंतरिम राहत और चुनौती दिए गए प्रावधान प्रभावित होते हैं।

डॉ. इलियास ने अपने बयान में आगे कहा कि बोर्ड ने अपनी याचिका में ओमिद पोर्टल से संबंधित कई कानूनी खामियों की भी पहचान की है और इन कानूनी, संवैधानिक और अन्य मुद्दों के मद्देनजर, बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय से उपरोक्त तर्कों के आधार पर पोर्टल के संचालन को निलंबित करने या वैकल्पिक रूप से केंद्र सरकार को रिट याचिका की सुनवाई के दौरान अधिसूचना वापस लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

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