अदालत से मस्जिद फैजयाब के केयरटेकर को राहत नहीं।
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मस्जिद की हिफाजत के लिए पैरवी नहीं की।

दिल्ली: फैजयाब मस्जिद सराय काले खान, रिवीजन वाली रिट पर 12 7.2024 की सुनवाई करते हुए अदालत ने किसी तरह की राहत नहीं दिया और कोर्ट के 12.6.2024 के आदेश को बरकरार रखा । जिसमें 12 7.2024 को डिमोलिशन के ऑर्डर दिए गए थे साध ही साथ मस्जिद के केयरटेकर को एक महीने की मोहलत दी गई थी जो आज खत्म हो गई । गौरतलब है कि फैजयाब मस्जिद सराय काले खान को हटाने को कोर्ट के आदेश की मियांद 12 7.2024 को पूरी हो गई, लेकिन इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट मे 2 रिट भी पेंडिंग है। एक रिट में मस्जिद के लैंड के ओनर डीडीए को मुआवजे की दे कर मस्जिद को सुरक्षित रखने की मांग की गई है।
दिल्ली वकफ बोर्ड और मुतवली के काउंसिल के लचर पैरवी से दिल्ली में इबादतगाहो की मिल्कियत साबित न कर पाने से मिसमार (डिमोलिशन) होने की लगातार घटना बढ़ती जा रही है। यह कौन लोग हैं ? जो इनकंप्लीट या अधूरी तैयारी के साथ अदालत में रिट या पीआईएल दाखिल करते हैं और पूरे मामले को गुमराह करके दिल्ली विकास प्राधिकरण और एजेंसी को डिमोलिशन के रास्ते आसान कर देते हैं। क्या यह जरूरी नहीं होगा कि इन तंजीमन या गिरोह की पहचान हो और इनकी जवाबदेही तय किया जाए।