उम्मीद” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा। सुप्रीम कर्ट
अदालत के सामने फैक्टस को नहीं रख पाई ,बोर्ड के तैयार आधी - अधूरी : चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम

सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंप्ट पिटीशन की सुनवाई से किया इनकार।
“उम्मीद” पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू करना होगा। सुप्रीम कर्ट
अदालत के सामने फैक्टस को नहीं रख पाई ,बोर्ड के तैयार आधी – अधूरी : चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम
वक्फ टुडे,
दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा वक्फ के ऑनलाइन पंजीकरण, जिसमें उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ भी शामिल है, के लिए शुरू किए गए ‘उम्मीद पोर्टल’ को निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा कि वह वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की याचिका पर अपने लंबित फैसले में इस मुद्दे पर विचार करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने अधिवक्ता शारुख आलम से कहा, “आप इसे पंजीकृत करें, कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है।
हम इस पहलू पर विचार करेंगे।” आलम ने कहा कि इस स्तर पर ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ द्वारा पंजीकरण की शर्तें पूरी नहीं की जा सकतीं। “केंद्र ने उम्मीद वक्फ पोर्टल शुरू किया है – जिसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ सहित सभी वक्फों का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है; आवश्यकताएँ ऐसी हैं कि उपयोगकर्ताओं द्वारा वक्फ इस स्तर पर पूरा नहीं किया जा सकता।” उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, लेकिन रजिस्ट्री ने यह देखते हुए कि अब निर्णय सुरक्षित है।
इसे सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। “हमने निर्देश प्राप्त करने के लिए एक अंतरिम आवेदन दायर करने का प्रयास किया, लेकिन रजिस्ट्री ने यह कहते हुए इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि निर्णय सुरक्षित है।
” मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा, “हमने पहले ही मामला सुरक्षित रख लिया है।” गौरतलब है कि 22 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की याचिका पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया था।
वकील ने ज़ोर देकर कहा कि “समस्या यह है कि समय सीमा बीत रही है, और उन्होंने 6 महीने का समय दिया है।” मुख्य न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि उपयोगकर्ता पोर्टल पर अपने वक्फ पंजीकृत करा सकते हैं और स्पष्ट किया कि पीठ अपने फैसले में इस मुद्दे पर विचार करेगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा: “आप इसे पंजीकृत कराएँ, कोई भी आपको पंजीकरण से मना नहीं कर रहा है। हम इस पहलू पर विचार करेंगे।
” हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को चुनौती देते हुए कई याचिकाएँ और हस्तक्षेप दायर किए गए हैं। ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रावधान को हटाना, केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना, परिषद और बोर्डों में महिला सदस्यों की संख्या दो तक सीमित करना, वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की पूर्व शर्त, वक्फ-अल-औलाद को कमजोर करना, वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास” करना, न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील, सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित विवादों में सरकार को अनुमति देना, वक्फ अधिनियम पर परिसीमा अधिनियम का लागू होना, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर बनाए गए वक्फ को अमान्य करना, अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ बनाने पर प्रतिबंध आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें चुनौती दी गई है।
वक्फ फोरम के अध्यक्ष ने “उम्मीद” पोर्टल के कामकाज पर कई तकनीकी प्रश्न उठाए हैं। मंत्रालय को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए तथा पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना चाहिए।
चेयरमन ने कहा कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का होमवर्क ऑन रिट पिटिशन कमजोर। बोर्ड विधि और वक्फ विशेषज्ञों की सलाह नहीं लेता। वक्फ अम्लाक की ग्राउंड रियलिटी से मिल्ली तंजीम और ऑल इंडिया पर्सनल ला बोर्ड को जानकारी का अभाव इस रिट पिटीशन को काबिल और अनुभवी अधिवक्ता को कोर्ट में खड़ा नहीं किया गया।