
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत सभी औकाफ प्रबंध समितियां और मुतवल्लियान निर्धारित समय के भीतर उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्ति का विवरण अपलोड करें: सहायक सचिव
लखनऊ: 23 सितम्बर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सहायक सचिव श्री हफीज़ुर्रहमान ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में पंजीकृत समस्त औकाफ प्रबंध समितियों एवं मुतवल्लियान को निर्देश देते हुए कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 6 जून, 2025 से (उम्मीद सेंट्रल पोर्टल 2025) प्रारम्भ किया जा चुका है।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में पंजीकृत राज्य के समस्त जनपदों के औकाफ प्रबंध समितियों एवं मुतवल्लियान को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा दिनांक 05.12.2025 के अन्दर अपनी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण अपलोड करना अनिवार्य है।
अतः उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में पंजीकृत समस्त औकाफ प्रबंध समितियों एवं मुतवल्लियान को तत्काल निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी-अपनी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण निर्धारित समय सीमा के अन्दर उम्मीद पोर्टल (umeed.minorityaffairs.gov.in) पर अपलोड करें। यदि कोई भी प्रबंध समिति/ मुतवल्लियान अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक वक्फ संपत्ति का विवरण UMEED पोर्टल पर अपलोड करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें वक्फ अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। UMEED पोर्टल पर सभी प्रबंध समितियों/ मुतवल्लियान की सहायता के लिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने UMEED पोर्टल पर किसी भी समय टोल-फ्री नंबर 1800110150 और ईमेल support-umeed@gov.in उपलब्ध कराई है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ के कार्यालय में एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जिसका ईमेल helpupscwbumeed@gmail.com और फ़ोन नंबर 0522-3132567 है।
चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम ने कहा कि वक्फ संशोधन एक्ट 2025, धारा 61, के अनुसार समय सीमा के अंतर्गत पोर्टल पे डिटेल अपलोड ना करने के पर 6 माह की सजा और एक लाख जुर्माना बोर्ड कर सकता है।
तीन माह से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद 35 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है ।


