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1995 वक्फ एक्ट के 29 वर्ष के अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ नियमावली 2024 की मंजूरी दी ।

वक्फ नियमावली लागू कर उत्तर प्रदेश 25 राज्यों में शामिल हुआ


वक्फ टुडे:  लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार उन 25 राज्यों में शामिल हो गया जिन्होंने अपने प्रदेश में वक्फ नियमावली लागू कर रखा है। 

वक्क वेलफेयर फोरम की एक उच्च स्तरीय समिति ने जुलाई 2022 में उत्तर प्रदेश  सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एवं वक्फ नियमावली लागू करने की राज्य सरकार एवं सेंट्रल वक्फ काउंसिल भारत सरकार से सिफारिश की  ।

 वक्फ नियमावली के संबंध में  फोरम प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश एवं सचिव सेंट्रल ऑफ काउंसिल भारत सरकार से संपर्क स्थापित कर बोर्ड के कारगुजारी को सुदृढ़ एवं ट्रांसपेरेंट बनाने के नियमावली एवं ऑनलाइन की राज्य सरकार को संवैधानिक एवं प्राथमिकता को  ध्यान आकर्षित किय गया।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऑनलाइन फोरम केेेे सिफारिश  को स्वीकार करतेेे हुए आन लाइन  रजिस्ट्रेशन का काम 2023 में शुरू कर दिया था और साथ ही साथ राज्य सरकार वक्फ नियमावली को अंतिम रूप देतेेेेे हुए कल कैबिनेट अप्रूवल केे बाद लागू कर दिया।

जावेद अहमद, अध्यक्ष  वक्फ वेलफेयर फोरम सरकार के इस कदम  का स्वागत करते है और  उम्मीद है कि वक्फ  बोर्ड और राज्य सरकार अपने दायित्व का  निर्वहान नियमावली के अनुरूप करेंगी।

फोरम नियमावली के प्रावधानों को अध्ययन कर रही है। जैसे फसली 1359 (1952) या 72 साल पहले  राजस्व रिकॉर्ड को  वक्फ संपत्ति लागू माना जएगा । यह वक्फ एक्ट 1995 के विरुद्ध व गैर संवैधानिक है।

अब उत्तर प्रदेश  25 राज्यों की सूची में शामिल हो गया । जिन्होंने वक्फ नियमावली अपने राज्यों मे लागू कर रखा है । कुल  शेष 5  राज्यों ने वक्फ नियमावली म नहीं लागू किया है। अगर वक्फ  एक्ट 1995 लागू होने के बाद जिन राज्यों में वक्फ बोर्ड  का गठन, वक्फ नियमावली और  सर्व कमिश्नर का वजूद में नहीं होना वक्फ बोर्ड का फंक्शनिंग गैरकनूनी एवं गैर संवैधानिक है।

वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वकफ बोर्ड की मनमाना कार्रवाई पर अंकुश लग सकेगा । फोरम की लगातार कोशिश से उत्तर प्रदेश में लगभग 500 बीघा से ज्यादा जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लेकिन अब इस नियमावली के तहत उम्मीद की जाती है बड़े अतिक्रमणकारियों सरकारी या गैर सरकारी कब्जदारों से वक्फ संपत्तियों को मुक्त कराया जा सकता है।

 

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