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सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पर 75 हजार का जुर्माना

लखनऊ। सूचना के अधिकार अधिनियम की अनदेखी करने पर राज्य सूचना आयोग ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी पर तीन अलग-अलग मामलों में कुल 75 हजार का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम ने सरशार अहमद खान के मामले में कहा कि सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड के जनसूचना अधिकारी अब्दुल मोबीन खां उपस्थित नहीं हुए। जब उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तो उसका संज्ञान भी नहीं लिया गया। आयोग ने जनसूचना अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही इमराना बेगम और हमीद खां के मामले में भी आयोग ने 25-25 हजार रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया।

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